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गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत का आदेश रद्द किया

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में निचली अदालत का आदेश रद्द किया

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ RSS कार्यकर्ता अनजान कुमार बोरा द्वारा दायर मानहानि मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला 2015 का है, जब बोरा ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

मामले की पृष्ठभूमि:

मार्च 2023 में, निचली अदालत ने छह गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद तीन अतिरिक्त गवाहों को शामिल करने की अनुमति दी थी। इस आदेश को चुनौती देते हुए गांधी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय का निर्णय:

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालत का आदेश 'मनमाना' और 'अवैध' था। न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी ने कहा कि आवेदन में कोई ठोस आधार नहीं था और निचली अदालत ने उचित कारण के बिना अतिरिक्त गवाहों को शामिल करने की अनुमति दी थी।

कानूनी दृष्टिकोण:

यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता की पुष्टि करता है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि न्यायिक आदेशों में मनमानी और अवैधता को सहन नहीं किया जा सकता।

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राजनीतिक संदर्भ:

यह निर्णय राहुल गांधी के लिए एक कानूनी राहत के रूप में आया है, जो पहले भी विभिन्न मानहानि मामलों का सामना कर चुके हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करती है।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका किसी भी दबाव या प्रभाव से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करती है और न्याय की स्थापना करती है।

अंत में, यह निर्णय न केवल राहुल गांधी के लिए, बल्कि समग्र न्यायिक प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न्याय की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की पुष्टि करता है।


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