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केंद्र का बड़ा कदम: 2026 से पैकेजिंग रिसाइक्लिंग की जिम्मेदारी कंपनियों पर

केंद्र का बड़ा कदम: 2026 से पैकेजिंग रिसाइक्लिंग की जिम्मेदारी कंपनियों पर

केंद्र सरकार ने कचरा प्रबंधन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कागज, कांच, धातु और स्वच्छता उत्पादों से बनी पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility - EPR) नियमों का मसौदा अधिसूचित कर दिया है। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

इन नियमों के अनुसार, अब कंपनियों को अपनी उत्पादित पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा कर उसका निपटान और रिसाइक्लिंग सुनिश्चित करनी होगी। इससे भारत में बढ़ते कचरे की समस्या को नियंत्रित किया जा सकेगा और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को हर साल रिपोर्ट और प्रमाण पत्र देना होगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का पालन कर रही हैं। ये नियम पैकेजिंग उद्योग, पर्यावरण संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाएंगे।

इन नियमों के अनुसार, अब कंपनियों को अपनी उत्पादित पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा कर उसका निपटान और रिसाइक्लिंग सुनिश्चित करनी होगी

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