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श्रीगंगानगर में 6 साल पुराने खेताराम हत्याकांड का फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद

श्रीगंगानगर में 6 साल पुराने खेताराम हत्याकांड का फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद

श्रीगंगानगर में 6 साल पुराने खेताराम हत्याकांड का फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद; पत्नी बरी

राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में करीब छह साल पुराने खेताराम हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुनाया है। समेजा कोठी थाना क्षेत्र के चक 25 पीटीडी में सितंबर 2020 में हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विपिन कुमार की अदालत ने मुख्य आरोपी रामलाल उर्फ रामू को दोषी माना है।

अदालत ने रामलाल को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं, मामले में सह-अभियुक्त और मृतक की पत्नी सुलोचना को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

सितंबर 2020 में मिला था खेताराम का शव

मामला 10-11 सितंबर 2020 का है। अभियोजन के अनुसार खेताराम अपने बेटे और पत्नी को पीहर छोड़ने गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। अगले दिन उसका शव गांव के पास खेत में मिला।

मृतक के पिता फूसाराम ने 11 सितंबर को समेजा कोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को भी बुलाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हुई।

जांच में सामने आया था प्रेम संबंध का एंगल

पुलिस जांच के दौरान सुलोचना और रामलाल के बीच कथित प्रेम संबंध की बात सामने आई थी। पुलिस ने कॉल डिटेल सहित अन्य साक्ष्यों की जांच की थी। अभियोजन के अनुसार इसी आधार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी सुलोचना को दोषी नहीं ठहराया गया और उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

मुख्य आरोपी को उम्रकैद

अदालत ने मामले में रामलाल उर्फ रामू को दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इस तरह करीब छह साल पुराने मामले में अदालत का फैसला सामने आया है।

यह फैसला 26 सितंबर 2026 को सामने आया और मामले में अदालत के निर्णय ने एक लंबे समय से चल रहे मुकदमे को कानूनी निष्कर्ष तक पहुंचाया है।


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