मेडिकल कॉलेजों में फेकल्टी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, सैलेरी इसी के आधार पर
- bypari rathore
- 03 September, 2025

मेडिकल कॉलेजों में फेकल्टी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, सैलेरी इसी के आधार पर होगी
जयपुर, 27 अक्टूबर 2023 — चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाली फेकल्टी के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। यह आदेश देश के विभिन्न जिलों में संचालित मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और संबंधित अधिकारियों के नाम जारी किया गया है।
क्या है नई व्यवस्था?
अब से मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत फेकल्टी को हर दिन अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि फेकल्टी की उपस्थिति सही ढंग से दर्ज हो और इससे उनकी सैलरी का निर्धारण पारदर्शी तरीके से किया जा सके।
आदेश के पीछे क्या उद्देश्य है?
चिकित्सा शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार होगा और फेकल्टी की जिम्मेदारी का स्तर भी बढ़ेगा। इससे न केवल शिक्षण गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि विभागीय कार्यवाही में भी पारदर्शिता आएगी।
नेशनल मेडिकल कौंसिल (NMC) की अधिसूचना का संदर्भ
इस आदेश के पीछे मुख्य कारण नेशनल मेडिकल कौंसिल (NMC) की नई अधिसूचना है, जिसमें मेडिकल शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की उपस्थिति और उसकी निगरानी का प्रावधान किया गया है। विभाग ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को निर्देश दिए हैं कि वे इस नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करें।
अधिसूचना का प्रभाव
इस कदम से मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इससे न केवल शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी, बल्कि विभागीय बजट और वेतन भुगतान भी इस आधार पर होगा।

आगे की दिशा
चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में इस प्रणाली के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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